यदि आप अपने अधिकार जान गए तो पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी!

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यदि आप अपने अधिकार जान गए तो पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी!

If you know your rights, then the police will not spoil anything!

हेलो दोस्तों मेरा नाम अनिल पायल है, दोस्तों यदि आप आज अपने अधिकारों को जान गए तो पुलिस आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे और यदि पुलिस आपको परेशान करती भी है तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं| तो आइए जानते हैं हमको मिलने वाले अधिकारों के बारे में|

If you know your rights, then the police will not spoil anything

पुलिस को यह अधिकार है कि वह शक के बिनाह पर किसी भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन बुला सकती हैं और उससे पूछताछ कर सकती है लेकिन यहां पर आपको भी यह अधिकार मिल जाता है कि यदि पुलिस आपसे थाने बुलाकर पूछताछ कर रही है तो आप अपने नाम और बेसिक इनफार्मेशन से ज्यादा पुलिस आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांग रही है तो आप किसी व्यक्ति या अपने वकील को थाने में बुला सकते हैं और ऐसा करने से पुलिस आपको नहीं रोक सकती |

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If you know your rights, then the police will not spoil anything

कोई भी पुलिस अधिकारी बिना किसी सर्च वारंट के आपके घर की तलाशी नहीं ले सकते और ना ही आपके घर में घुस सकता हैं | यदि कोई पुलिस वाला बिना सर्च वारंट के आपके घर में घुसता है या तलाशी लेता है तो आप उसको रोक सकते हैं उसको अंदर आने से मना करने का आपके पास अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस में पुलिस को छूट दी गई है कि वह बिना वारंट के आप के घर में घुस सकते हैं |

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किसी भी महिला पर किसी भी प्रकार के हुए अपराध में पुलिस के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह उस महिला का नाम पब्लिक में उजागर करें | उस महिला के नाम को गोपनीय रखना पुलिस की ड्यूटी होती है|

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किसी भी महिला से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में किसी महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है और यदि महिला अपराधी पुलिस स्टेशन से बाहर है या अपने घर पर हैं तो पुलिस उसे शाम को 6:00 बजे के बाद पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकती है| आप पुलिस को इसके लिए मना कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी महिला को रात्रि में लॉकअप में भी नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसका जुर्म साबित ना हो जाए|

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यदि आपको पुलिस किसी मुकदमे में जबरदस्ती हिरासत में ले लेती हैं, आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है या पुलिस आपको मनमाने तरीके से किसी केस में फंसा देती है तो आप पुलिस के खिलाफ धारा 156(3) के तहत एसीपी, डीसीपी को शिकायत कर सकते हैं और यदि ये लोग आपकी सुनवाई नहीं करते हैं तो आप अदालत में जाकर मजिस्ट्रेट से यह आर्डर ले सकते हैं कि आप पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करा सके | इसमें पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होती है |

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एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहता है… चाहे उसने वर्दी पहनी हो या नहीं वह 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है | यदि आपके आसपास कोई अपराध हो रहा हो या फिर आपको पुलिस की जरूरत हो तो आप अपने नजदीकी पुलिस अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं चाहे उस वक्त वह अधिकारी ड्यूटी पर हो या ना हो | उसे आपकी मदद करनी होगी यह आपका अधिकार है और पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है |

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यदि पुलिस आपको किसी जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती | पुलिस को किसी भी मुजरिम को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है उसके बाद ही कोर्ट फैसला करता है कि उस मुजरिम को हिरासत में रखना है या नहीं | लेकिन अगर इस दौरान बीच में कोई छुट्टी आ जाए तो पुलिस आप को हिरासत में रख सकती है |

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मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप अपने अधिकारों को जान गए होंगे | आगे से जब भी किसी पुलिस मैटर में फंसे तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल जरूर करना…

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